मतदान एवं मतगणना के दौरान सूखा दिवस घोषित


बीकानेर। नगरीय निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर जिले के नगरीय क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना के दौरान सूखा दिवस घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संबंधित अवधि में शराब की बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव का मतदान 9 सितंबर एवं 11 सितंबर को दो चरणों में कराया जाएगा।

प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान 7 सितंबर को शाम 6 बजे से 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।

वहीं द्वितीय चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर को शाम 6 बजे से 11 सितंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त 14 सितंबर को मतगणना दिवस के अवसर पर भी जिले के नगरीय क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा।

प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के दौरान शराब की बिक्री, वितरण एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।


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